Home समाचार बेनामी संपत्ति बताने वाले को 5 करोड़ रुपये इनाम देगी मोदी सरकार

बेनामी संपत्ति बताने वाले को 5 करोड़ रुपये इनाम देगी मोदी सरकार

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बेनामी संपत्ति रखने वालों और कर चोरी करने वालों के विरुद्ध केंद्र सरकार और सख्त हो गई है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति बेनामी प्रहिबिशन यूनिट्स में जॉइंट या अडिशनल कमिश्नर के सामने किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा। अब आप आयकर विभाग को बेनामी संपत्ति की जानकारी देकर एक करोड़ रुपये इनाम पा सकते हैं। विदेश में काले धन की जानकारी देकर पांच करोड़ रुपये तक इनाम के हकदार बन सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से 5 करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी।

जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रहेगा
इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है।

बेनामी ट्रांजैक्शन्स ऐक्ट, 2016 से कसा शिकंजा
गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शन्स ऐक्ट, 2016 पारित कराया है। अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है। बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह इनाम हासिल होगा।

टैक्स चोरी की जानकारी पर मिलेंगे 50 लाख
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना की घोषणा की है। 1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा।

संदेसारा ग्रुप की 4701 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले संदेसारा ग्रुप की 4701 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। गुरुवार को ईडी ने संदेसारा ग्रुप के मालिकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की और प्रोपर्टी, रेंज रोवर की गाड़ी, फर्जी चेकबुक, 200 से ज्यादा बैंक खाते और बायोटेक प्लांट आदि जब्त किये। गुजरात, मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी के दौरान विदेशों में 50 से ज्यादा बैंक खाते भी पाए गए। गौरतलब है कि संदेसारा ग्रुप ने आंध्रा बैंक, यूको बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था। आरोप है कि संदेसारा ग्रुप ने देश विदेश में 300 शेल कंपनियां बना कर लोन के पैसे का गबन किया है।

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