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मोदी सरकार में पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल झटका, कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ की रोक

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मोदी सरकार में भारत ने एक और ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल झटका लगा है। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने भारत की दलीलों को मानते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की दलीलों को खारिज करते हुए उसे कुलभूषण की सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। ICJ ने 15-1 के बहुमत से भारत के पक्ष में यह फैसला दिया है।

विश्व मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी
ICJ के फैसले से विश्व मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की जबरदस्त फजीहत हुई है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पाक ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, जिससे इस केस में पूरी तरह से मानवाधिकार का हनन हुआ है। कोर्ट ने भारत को कॉन्स्यूलर एक्सेस दिए जाने का निर्देश दिया है। अदालती आदेश के बाद कुलभूषण जाधव से भारतीय अफसर मिल सकेंगे। ICJ के पीस पैलेस में हुई सुनवाई में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़कर सुनाया। इंटरनेशनल कोर्ट में हरीश साल्वे ने भारत के पक्ष को मजबूती से रखा था। 

भारत के पक्ष पर ICJ की मुहर
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूस बताकर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का कहना था कि कुलभूषण को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें ईरान से अगवा किया गया था जहां वे कारोबार के लिए गए थे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने 8 मई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। बुधवार को ICJ के फैसले के बाद द हेग में भारत के पक्ष में जमकर नारे भी लगाए गए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।

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