सितंबर महीने में 92,150 करोड़ रुपये का जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कलेक्शन हुआ है। इसमें 14,042 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के तहत प्राप्त हुए हैं। वहीं, राज्य जीएसटी के तहत 21,172 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ। आईजीएसटी के राजस्व की राशि 48, 948 करोड़ रुपये (जिसमें से सितंबर, 2017 में आयातों से आईजीएसटी 23,951 करोड़ रुपये रहा) और क्षतिपूर्ति सेस 7988 करोड़ रुपये (जिसमें से सितंबर, 2017 आयातों से क्षतिपूर्ति सेस 722 करोड़ रुपये रहा)।
सितंबर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 42.91 लाख रही। सितंबर, 2017 महीने के लिए जीएसटी के भुगतान तथा जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2017 थी। जीएसटी व्यवस्था पहली जुलाई, 2017 को लागू की गई थी।
अगस्त एवं सितंबर, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क से छूट
रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया के दौरान करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए तथा करदाताओं को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अगस्त एवं सितंबर, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है। इसके लिए आईटी प्रणाली में आवश्यक सॉफ्टवेयर बदलाव किये जा रहे हैं।
जिन करदाताओं ने पहले ही अगस्त या सितंबर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क जमा कर दिया है उनके इलेक्ट्रोनिक कैश लेज़र या जो आईटी प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने से पहले ऐसे शुल्क का भुगतान करते हैं, को उनके द्वारा अदा किये गये विलंब शुल्क की राशि उनको वापस कर दी जाएगी।
To facilitate taxpayers, late fee on filing of GSTR-3B for Aug&Sept has been waived. Late fee paid will be credited back to taxpayer ledger.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) October 24, 2017
वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह सितंबर महीने के लिए जमा किए गए जीएसटी का 23 अक्टूबर, 2017 तक का आंकड़ा है।